लाइक्स के लिए रेलवे ट्रैक पर करता था अजीब हरकतें,रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने यूट्यूबर को किया अरेस्ट
Railway Viral Video:रेलवे की पटरी पर मुर्गा बांधने, साइकिल खड़ी करने और ट्रैक पर पत्थर एवं गैस सिलेंडर रखने की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Railway Viral Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे की पटरी पर मुर्गा बांधने, साइकिल खड़ी करने और ट्रैक पर पत्थर एवं गैस सिलेंडर रखने की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पर युवक एक वीडियो में रेलवे ट्रैक पर साइकिल रखते, पत्थर रखते, गैस सिलेंडर रखते, कपड़े धोने का साबुन रखते और मुर्गा बांधते हुए दिख रहा है और पटरी पर वंदे भारत ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दे रही है.
Railway Viral Video: धारा 223/24 के तहत किया गया मुकदमा दर्ज, आरपीएफ को किया सुपुर्द
पुलिस उपायुक्त (गंगानगर) अभिषेक भारती ने बताया कि बृहस्पतिवार को 'X' पर एक पोस्ट के जरिए एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें गुलजार शेख नाम का युवक रेलवे ट्रैक पर विभिन्न वस्तुएं रखकर वीडियो बनाता और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता था. उन्होंने बताया कि इस युवक के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 223/24 धारा के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा इस युवक को गिरफ्तार कर रेलवे सुरक्षा बल को सुपुर्द किया गया है और इस युवक के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
Railway Viral Video: ट्रैक पर रख रहा है साइकिल, छोटा गैस सिलेंडर और पत्थर के छोटे टुकड़े
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स रेलवे ट्रैक पर साइकिल, छोटा गैस सिलेंडर, पत्थर के छोटे टुकड़े रख रहा है. वहीं, पटरी पर वह एक मुर्गा बांधने के बाद ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा है. इसके बाद दिखाया गया है कि पटरी पर वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स शख्स की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. यूट्यूबर ने ये वीडियो अप्रैल में अपने चैनल पर अपलोड किया था.
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यूट्यूबर गुलजार शेख के यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर वीडियो रेलवे से जुड़े हुए हैं. आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के अनुसार रेलवे ट्रैक पर बैठकर या उसे अवरोध करना, रेल के हौजपाइप के साथ छेड़छाड़ करना या फिर सिग्नल को नुकसान पहुंचाकर रेल यातायात को बधित एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है.
न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ
09:28 PM IST